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गलती से पुरुषों को मिले 10 हजार पर सरकार का नया फ़ैसला, वसूली नहीं—महिला सदस्य के नाम होगा समायोजन

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पटना।मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से जुड़ी राशि के गलत भुगतान को लेकर बिहार सरकार ने अपना रुख और स्पष्ट कर दिया है। जिन मामलों में महिलाओं की जगह पुरुषों के खातों में 10 हजार रुपये ट्रांसफर हो गए थे, उनसे न तो जबरन वसूली होगी और न ही कोई दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
इस बीच सरकार ने ऐसे लाभार्थियों के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था भी सामने रखी है। इसके तहत जिन पुरुषों को गलती से योजना की राशि मिली है, वे अपने परिवार की किसी महिला सदस्य के नाम पर जीविका योजना में आवेदन कराकर उस रकम को समायोजित करवा सकते हैं। यानी पैसा वापस करने की बजाय महिला लाभार्थी के खाते में एडजस्ट किया जाएगा।
बिहार जीविका के सीईओ हिमांशु शर्मा के अनुसार, दरभंगा जिले से सामने आए 70 मामलों की जांच की गई, जिनमें से 12 मामलों में संबंधित लोगों को नोटिस जारी कर दो विकल्प दिए गए हैं—राशि लौटाना या महिला सदस्य के नाम पर समायोजन कराना।
अधिकारियों का कहना है कि योजना का मकसद महिला सशक्तिकरण है और किसी गरीब परिवार को परेशान करना सरकार की मंशा नहीं है। इसलिए तकनीकी या मानवीय गलती के मामलों में संवेदनशील रुख अपनाया गया है।
इस फैसले के बाद महिला रोजगार योजना को लेकर चल रही राजनीतिक बहस पर भी विराम लगने की उम्मीद की जा रही है।

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